1.ये नियम रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराया वापसी) नियम के रूप में जाने जाते हैं।
2.परिभाषाएं - इन नियमों में, यदि प्रसंगानुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, तो -
(क) 'क्लर्केज' का अभिप्राय उस प्रभार से है, जो किराया वापस करने संबंधी लिपिकीय कार्य की एवज में रेल प्रशासन द्वारा लगाया जाता है;
(ख) 'गंतव्य स्टेशन' का अभिप्राय उस स्टेशन से है, जिसके लिए टिकट जारी की गई है;
(ग) 'आरएसी टिकट' का अभिप्राय उस टिकट से है, जिसमें बर्थ की मांग करने पर बैठने के ले सीट आरक्षित की जाती है और बाद में किसी बर्थ का आरक्षण रद्द होने की स्थिति में, यदि कोई हो, बर्थ उपलब्ध कराई जाती है;
(d) 'किराये' में मूल किराया, सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सरचार्ज और आरक्षण-शुल्क शामिल होते हैं;
(e) 'आरक्षित टिकट' का अभिप्राय उस यात्रा टिकट से है, जिसमें कोई बर्थ या सीट आरक्षित होती है;
(f) 'आरक्षण-शुल्क' का अभिप्राय किराये के अतिरिक्त उस प्रभार से है, जो बर्थ या सीट आरक्षित करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा लगया जाता है;
(g) 'स्टेशन' का अभिप्राय रेलवे स्टेशन है, जिसमें उस शहर के अन्य आरक्षण कार्यालय या बुकिंग कार्यालय शामिल होते हैं;
(h) 'स्टेशन मास्टर' का अभिप्राय उस रेलवे कर्मचारी से है, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो, जो रेलवे स्टेशन का संपूर्ण प्रभार संभालता है तथा कोई अन्य रेल कर्मचारी, जो स्टेशन पर किराये का रिफंड करने के लिए प्राधिकृत हो;
(i) 'टिकट' का अभिप्राय किसी इकहरी यात्रा टिकट या रिटर्न टिकट का कोई भी आधा भाग, जिसमें किसी आरक्षित सावीरडिब्बा, अथवा पर्यटक कार या सैलून अथवा किसी विशेष गाड़ी की सीजन टिकट, इंडरेल पास टिकट या कोई विशेष टिकट शामिल नहीं है;
3. स्टेशन मास्टर को किराये का रिफंड देना होता है -
(1) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन अप्रयुक्त अनारक्षित टिकट पर किराये के प्रत्येक रिफंड के लिए टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ऐसी टिकट प्रस्तुत किए जाने पर, उक्त स्टेशन मास्टर के रिकार्ड से टिकट की वास्तविकता सत्यापित करने के बाद, अनुमति प्रदान करेगा।
(2) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन, आरक्षित टिकटों आरएसी टिकटों और प्रतीक्षासूची टिकटों पर किराये के प्रत्येक रिफंड के लिए टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ऐसी टिकट प्रस्तुत किए जाने पर, उक्त स्टेशन मास्टर के रिकार्ड से टिकट की वास्तविकता सत्यापित करने के बाद, इन नियमों में दी गई समय-सीमा के अंतर्गत, रिफंड की अनुमति प्रदान करेगा :
बशर्ते -
(क) यदि टिकट जारी करने वाले स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन से यात्रा आरंभ करने के लिए टिकटें जारी हुई हों, तो किराये का रिफंड इस प्रकार देय होगा -
(i) टिकट जारी करने वाले स्टेशन पर, यदि जिस स्टेशन से यात्रा आरंभ करने के लिए टिकट वैध हो, वहां से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पहले टिकट सरेंडर की जाती हो; और
(ii) यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन पर, यदि टिकट नियमों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरेंडर की जाती हो, और
(ख) टिकट जारी करने वाले स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन से यात्रा आरंभ करने पर भी उस स्टेशन से किराये का रिफंड किया जा सकता, बशर्ते -
(i) टिकट उस स्टेशन के आरक्षण कार्यालय, जहां से टिकट वैध है, की कार्यवधि में और संबंधित गाड़ी का आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले रिफंड के लिए वापस की जाती हो; और
(ii) रिफंड देने वाले स्टेशन पर कंप्यूटर पर स्टेशन के रिकार्ड से उस टिकट और उसके विवरणों की सत्यता की जांच कर ली जाती हो।
4. लिपिकीय प्रभार लगाना - इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, स्टेशन मास्टर अनारक्षित, प्रतीक्षासूची अथवा आरएसी टिकटों के रद्दकरण के लिए प्रति यात्री बीस रुपए लिपिकीय प्रभार वसूल करेगा। द्वितीय श्रेणी की अनारक्षित टिकटों पर केवल दस रुपए प्रभार वसूला जाएगा।
5.अप्रयुक्त टिकट जिस पर आरक्षण नहीं कराया गया था - यदि कोई टिकट जिस पर सीट या शायिका का आरक्षण नहीं करवाया गया हो, उस गाड़ी जिसके लिए टिकट जारी किया गया है, के वास्तविक प्रस्थान के बाद 3 घंटे के भीतर रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, या पूरे दिन के लिए वैध कोई टिकट, उस दिन गंतव्य स्टेशन के लिए अंतिम गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद तीन घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे टिकट पर प्रति यात्री लिपिकीय प्रभार काटकर किराया वापस कर दिया जाता है।
6.अप्रयुक्त टिकट जिस पर आरक्षण कराया गया हो -
(1) इन नियमों के अंतर्गत, यदि कोई टिकट जिस पर सीट या शायिका का आरक्षण कराया गया हो, रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो निम्नानुसार रद्दकरण प्रभार काटकर किराया वापस कर दिया जाएगा -
(क) यदि गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक दिन पहले तक (यात्रा का दिन शामिल नहीं है) टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो रद्दकरण प्रभार वाता. प्रथम श्रेणी/एग्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए 70/- रु., वाता.2 टीयर स्लीपर श्रेणी/वाता.3 टीयर स्लीपर/प्रथम श्रेणी/वाता.कुर्सीयान के लिए 60/- रु., स्लीपर श्रेणी के लिए 40/- रु. और द्वितीय श्रेणी के लिए 20/- रु. की फ्लैट दरों पर काट लिए जाएंगे;
(ख) यदि गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक दिन के अंदर (यात्रा के दिन के अलावा) टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो रद्दकरण प्रभार ऊपर उपबंध (क) में वर्णित न्यूनतम फ्लैट दर के अंतर्गत किराये का 25% होगा;
(ग) यदि टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले से लेकर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के -
(i) तीन घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो.
(ii) छह घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो, और
(iii) 12 घंटे, यदि टिकट 500 कि.मी. से अधिक के गंतव्य स्टेशन तक के लिए हो
तो रद्दकरण प्रभार, ऊपर उपबंध (क) में वर्णित न्यूनतम फ्लैट दर के अंतर्गत किराये का 50% होगा .
बशर्ते कि 21.00 बजे से 6.00 बजे तक (वास्तविक प्रस्थान) प्रस्थान करने वाली रात्रि गाड़ियों के लिए रिफंड ऊपर बताई गई समय-सीमा के अंतर्गत, स्टेशन पर किया जाएगा या आरक्षण कार्यालय खुलने के दो घंटे के भीतर, जो भी बाद में हो, रिफंड किया जाएगा।
(2) यदि रद्दकरण के लिए उपबंध (सी) के उप-नियम(1) के अंतर्गत उल्लिखित अवधि के बीत जाने के बाद, टिकट प्रस्तुत किया जाता है तो स्टेशन पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
टिप्पणी : एक या अधिक व्यक्तियों के लिए जारी पार्टी/फैमिली टिकट : जिस पर कुछ को कंफर्म आरक्षण मिला हो, जबकि अन्य प्रतीक्षा सूची में हों तो कंफर्म यात्रियों के लिए क्लर्केज प्रभार काटकर पूरा रिफंड किया जाएगा बशर्ते कि यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन पर गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले से लेकर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान से 3 घंटे बाद तक संपूर्ण टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो।
7.अप्रयुक्त प्रतीक्षा-सूची या आर.ए.सी. टिकटें -
(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अंतर्गत, यदि प्रतीक्षासूची या आर.ए.सी. वाले कोई टिकट गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के
(i) तीन घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो.
(ii) छह घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो, और
(iii) 12 घंटे, यदि टिकट 500 कि.मी. से अधिक के गंतव्य स्टेशन तक के लिए हो.,
तक रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो प्रति यात्री 20/- रु. के क्लर्केज प्रभार के अलावा उस पर कोई रद्दकरण प्रभार नहीं लिया जाएगा
बशर्ते कि 21.00 बजे से 6.00 बजे तक (वास्तविक प्रस्थान) प्रस्थान करने वाली रात्रि गाड़ियों के लिए रिफंड ऊपर बताई गई समय-सीमा के अंतर्गत, स्टेशन पर किया जाएगा या आरक्षण कार्यालय खुलने के दो घंटे के भीतर, जो भी बाद में हो, रिफंड किया जाएगा।.
(2) आरक्षण चार्ट के अंतिम रूप से तैयार होने तक किसी भी समय यदि प्रतीक्षा सूची या आर.ए.सी. टिकटधारकों को कंफर्म आरक्षण दे दिया जाता है तो ऐसे टिकटों को आरक्षित टिकट समझा जाएगा और रद्दकरण प्रभार ऊपर वर्णित नियम 6 के अनुसार काटे जाएंगे।
8.मल्टीपल यात्रा टिकटों पर रद्दकरण प्रभार- जब एक से अधिक यात्रा वाली कोई अप्रयुक्त टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है, तो पूरी टिकट एक इकहरी यात्रा टिकट मानी जाएगी और पूरी टिकट पर यात्रा के पहले चरण की स्थिति के अनुसार राशि रिफंड की जाएगी, भले ही यात्रा के विभिन्न चरणों की स्थिति कुछ भी रही हो, इसका विवरण इस प्रकार है :-
(i) यदि यात्रा के पहले चरण की आरक्षण स्थिति कंफर्म है, तो नियम 6 के अनुसार रिफंड दिया जाएगा; और
(ii) यदि यात्रा के पहले चरण की आरक्षण स्थिति आरएसी या प्रतीक्षासूची है, तो नियम 7 के अनुसार रिफंड दिया जाएगा।
टिप्पणी: रद्दकरण प्रभार अथवा लिपिकीय टिकट की पूरी राशि पर केवल एक बार वसूले जाएंगे, यात्रा के प्रत्येक चरण के ले अलग से नहीं।
9.किसी आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची टिकट पर यात्रा का स्थनग अथवा प्रास्थगन -
(1) यात्रा का स्थनग :
(क) कंफर्म टिकटें : आरक्षित टिकटों पर यात्रा के स्थगन अनुमति समान अथवा किसी उच्च श्रेणी में उसी दिन अथवा अगले दिन, समान अथवा अधिक दूरी के लिए किसी बाद वाली गाड़ी में दी जाएगी, बशर्ते :
(i) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा जाता हो उसमें आरक्षित अथवा आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध होना अपेक्षित है;
(ii) जिस गाड़ी में मूल टिकट बुक की गई थी, यदि वह टिकट कार्य-घंटों के दौरान और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम चौबीस घंटे पहले सरेंडर की जाती हो और जिस श्रेणी के लिए आरक्षण मांगा जाता हो, उसका नया आरक्षण शुल्क देना अपेक्षित है;
(iii) जिस गाड़ी के लिए टिकट बुक कराया गया हो, उसके कम से कम चौबीस घंटे पहले और कार्य-घंटों के दौरान और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले यदि टिकट सरेंडर की जाती हो रद्दकरण प्रभार के रूप में पहले से बुक टिकट की 25% राशि काटी जाती है;
(iv) जिस गाड़ी के लिए टिकट बुक कराया गया हो, उसके कम से कम चौबीस घंटे पहले और कार्य-घंटों के दौरान और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक और रिफंड नियमों के नियम 6(i)(ग) में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा तक यदि टिकट सरेंडर की जाती हो रद्दकरण प्रभार के रूप में पहले से बुक टिकट की 50% राशि काटी जाती है।
(ख) आरएसी और प्रतीक्षासूची वाली टिकटें : आरएसी और प्रतीक्षासूची वाली टिकटों पर यात्रा स्थगन की अनुमति समान एवं उच्च श्रेणी में, उसी अथवा अगले दिन किसी अगली गाड़ी में समान अथवा लंबी दूरी के लिए दी जाएगी, बशर्ते -
(i) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया हो, उसमें आरक्षित अथवा आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध होना चाहिए;
(ii) जिस गाड़ी के लिए टिकट बुक कराया गया हो उसके वास्तविक प्रस्थान समय के बाद, रिफंड नियमों के नियम 6(i)(ग) में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा (दूरी के आधार पर 3 या 6 या 12 घंटे) के भीतर कार्य-घंटों के दौरान यदि वह टिकट सरेंडर की जाती हो;
(iii) लिपिकीय प्रभार का भुगतान किया जाता हो।
(2) यात्रा का प्रास्थगन : आरक्षित, आरएसी और प्रतीक्षासूची वाली टिकटों पर यात्रा के प्रास्थगन की अनुमति समान एवं उच्च श्रेणी में, उसी अथवा उससे पहले किसी दिन किसी पहली गाड़ी में समान अथवा लंबी दूरी के लिए दी जाएगी, बशर्ते:
(क) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया हो, उसमें आरक्षित अथवा आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध होना चाहिए;
(ख) जिस गाड़ी में आरक्षण मांगा गया हो, उस गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम छह घंटे पहले अथवा आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले, इनमें जो भी बाद में हो, तक आरक्षण कार्यालय की कार्य अवधि के दौरान वह टिकट सरेंडर की जाती हो;
(ग) आरक्षित टिकटों पर प्रास्थगन के मामले में मांगे गए आरक्षण की श्रेणी के अनुसार नया आरक्षण शुल्क; और
(घ) आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों पर प्रास्थगन के मामले में लिपिकीय प्रभार का भुगतान किया जाता है;
(3) यात्रा के लिए मूल रूप से बुक और संशोधित यात्रा के टिकट के किराये का अंतर का, जैसा भी मामलो हो, उपर्युक्त नियम 9 के उप-नियम (1) और (2) के प्रावधानों के अनुसार रिफंड किया जाना चाहिए।
(4) उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अंतर्गत केवल एक बार यात्रा के स्थगन अथवा प्रास्थगन की अनुमति दी जाएगी।
(5) साधारण गाड़ी टिकटों पर की जाने वाली यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन तत्काल प्रभार के भुगतान के बावजूद तत्काल कोटे के लिए लागू नहीं होगा।
(6) यदि उप-नियम (1) और (2) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी टिकट, जिस पर यात्रा में परिवर्तन किया गया हो, रद्द होता है, तो रिफंड नियमों के तहत निम्नानुसार रद्दकरण प्रभारों का भुगतान करना होगा : -
(क) यदि मूल आरक्षित टिकट यात्रा के स्थगन या प्रास्थगन के समय रद्द करवा दी गई थी, तो उसके लिए देय रद्दकरण प्रभार,
(ख) टिकट के आरक्षण में किसी संशोधन के लिए, यदि यह संशोधित आरक्षण एक नया आरक्षण है, तो उसके लिए देय रद्दकरण प्रभार, और
(ग) उन मामलों में जहां यात्रा के संशोधन के समय 25% अथवा 50% रद्दकरण प्रभार वसूले गए थे, नियम (क) में उल्लिखित रद्दकरण प्रभार पुनः वसूले नहीं जाएंगे और केवल नियम (ख) में उल्लिखित रद्दकरण प्रभार ही वसूले जाएंगे।
10.यात्रा का निचली श्रेणी से उच्च श्रेणी में परिवर्तन -
(1) किसी आरक्षित टिकट पर निचली श्रेणी से उच्च श्रेणी में आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति समान गाड़ी में समान दिन अथवा किसी श्रेणी में एक सीट आरक्षित होने पर उसी श्रेणी में शायिका के आरक्षण की मांग करने पर दी जाएगी, जिसके लिए कोई रद्दकरण प्रभार नहीं लिया जाएगा किंतु उच्च श्रेणी की शायिका के लिए नया आरक्षण शुल्क अदा करना होगा, बशर्ते -
(i) स्थान उपलब्ध है, और
(ii) अनुरोध के अनुसार परिवर्तन किया जाता है -
(क) या तो आरक्षण कार्यालय की कार्यावधि के दौरान और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 6 घंटे पहले तक, अथवा
(ख) यात्रा के दौरान गाड़ी में;
(2) उप-नियम (1) में संदर्भित परिवर्तन की अनुमति केवल क बार दी जाएगी;
(3) यदि उप-नियम (1) के अंतर्गत जिस टिकट पर आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है, वह रद्द हो जाता हो, तो रद्दकरण प्रभार का निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा :-
(क) यदि मूल आरक्षण रद्द हुआ था, तो उस समय आरक्षण में परिवर्तन के लिए देय रद्दकरण प्रभार, और
(ख) संशोधित आरक्षण, यदि संशोधित आरक्षण नया आरक्षण है, के संबंध में रद्दकरण प्रभार।
11.गाड़ियों के देरी से चलने के कारण यात्रा आरंभ न होना अथवा गाड़ी छूट जाना -
(1) यदि यात्रा के आरंभिक स्टेशन से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे अधिक की देरी से चलने के कारण यात्रा नहीं हो पाती, तो सभी कंफर्म, आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटधारक यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा और कोई रद्दकरण प्रभार अथवा लिपिकीय प्रभार नहीं लिया जाएगा, बशर्ते उक्त टिकट नियम 6 के उप-नियम (1) की क्लाज़ (ग) में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा में सरेंडर कर दी जाती हो।
(2) जब आरक्षित अथवा अनारक्षित टिकटधारक कोई यात्री को अपनी गाड़ी के देरी से चलने के कारण आगे यात्रा जारी रखने के ले कनेक्टिंग गाड़ी नहीं मिल पाती तो, यात्रा किए गए भाग की किराया काटकर टिकट की शेष राशि कोई रद्दकरण प्रभार अथवा लिपिकीय प्रभार लिए बिना रिफंड की जानी चाहिए, किंतु इस रिफंड के लिए यात्री को अपनी गाड़ी के वास्तविक आगमन समय से 3 घंटे के भीतर टिकट सरेंडर करनी होगी। रिफंड राशि जंक्शन स्टेशन पर लौटाई जाएगी।
12. जब रेल प्रशासन आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं करा सके तो टिकटों का रद्दकरण -
जब कभी रेल प्रशासन किन्हीं कारणों से आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं करा सके तो आरक्षित टिकटधारक यात्री अपने टिकट की पूरी राशि वापस ले सकेंगे, जिसके लिए रद्दकरण प्रभार वसूला नहीं जाएगा, किंतु इस रिफंड के लिए यात्री को गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय से 3 घंटे के भीतर टिकट सरेंडर करनी होगी :
बशर्ते किसी दुर्घटना, दरार अथवा बाढ़ जैसी अचानक घटी परिस्थितियों के कारण गाड़ी रद्द की जाने पर गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान दिवस को छोड़कर टिकट तीन दिन के भीतर सरेंडर की जाती हो।
13.आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों पर रिफंड -
(1) इन नियमों में अन्यथा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसे टिकट जिस पर आंशिक यात्रा की गई हो, उसका रिफंड स्टेशन पर नहीं दिया जाएगा।
(2) जब कोई यात्री अपनी यात्रा बीच मार्ग में समाप्त कर देता हो, तो उसे स्टेशन पर सरेंडर की गई टिकट के बदले वहां का स्टेशन मास्टर एक टिकट डिपोजिट रसीद जारी करेगा और नियम 21 के अंतर्गत उसे रिफंड देय होगा। ऐसे मामलों में, यात्रा किए गए भाग का किराया काटकर यात्रा नहीं किए गए भाग का शेष किराया उसे वापस किया जाएगा।
14. गाड़ी सेवाओं के बंद होने के कारण यात्रा का रुकना -
(1) जब किसी दुर्घटना, दरार अथवा बाढ़ जैसी अचानक घटी परिस्थितियों के कारण यात्रा बीच में रोकी जाती है, तो यात्रा किए गए भाग में कोई कटौती किए बिना पूरी बुक की गई यात्रा का किराया रद्दकरण प्रभार काटे बिना रिफंड किया जाएगा, यह रिफंड निम्नलिखित परिस्थितियों में उसी स्टेशन पर दिया जाएगा, जहां यात्रा समाप्त हुई हो :-
(क) जब रेल प्रशासन यात्रियों को यानांतरण अथवा परिवर्तित मार्ग अथवा अन्यथा पर्याप्त समय के भीतर उनके गंतव्य स्टेशन तक नहीं ले जा सके; या
(ख) जब यात्री रेल दुर्घटना में फंसे हों और/अथवा दुर्घटना में घायल हों और अपनी यात्रा जारी न रख पाते हों; या
(ग) दुर्घटना में यात्रियों के मृत/घायल होने के मामले में, यात्रियों और उनके परिजनों को अपनी यात्रा समाप्त करना पड़ती हो।
(2) जब रेल प्रशासन यात्रियों को उनके गंतव्य स्टेशन तक किसी परिवर्तित मार्ग से अथवा ट्रांशिपमेंट या अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत ले जाना चाहे, यात्री ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इच्छुक नहीं हो, तो यात्रा किए गए भाग का किराया काटकर यात्रा नहीं किए गए भाग का शेष किराया रद्दकरण प्रभार काटे बिना रिफंड किया जाएगा, यह रिफंड उसी स्टेशन पर दिया जाएगा, जहां यात्रा समाप्त हुई हो।
(3) जब किसी बंद अथवा रेल रोको आंदोलन के कारण यात्रा बीच में रोकी जाती है, तो यात्रा किए गए भाग का किराया काटकर यात्रा नहीं किए गए भाग का शेष किराया रद्दकरण प्रभार काटे बिना रिफंड किया जाएगा।
(4) यदि ऐसी गाड़ियां, जिनका संपूर्ण किराया ढांचा प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर अलग है, किसी गैर-निर्धारित स्थान पर रोकी जाती हैं, और यात्री रेल प्रशासन द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार गंतव्य स्टेशन तक यात्रा के लिए इच्छुक नहीं हो, तो टिकट के प्रति कि.मी. किराये के आधार पर यात्रा किए गए भाग का किराया काटकर यात्रा नहीं किए गए भाग का शेष किराया रिफंड किया जाएगा।
15. वातानुकूलित सवारीडिब्बों में ए.सी. व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में कुछ किराये का रिफंड -
(1) यदि यात्रा के किसी भाग में वातानुकूलन की व्यवस्था नही हो पाती, तो उस भाग के ले वातानुकूलित सवारीडिब्बों के टिकटों पर निम्नानुसार रिफंड दिया जाएगा :-
(क) वाता. प्रथम श्रेणी के लिए, वात. प्रथम श्रेणी के किराये एवं प्रथम श्रेणी मेल किराये का अंतर।
(ख) वाता. 2 टीयर स्लीपर/वाता.3 टीयर स्लीपर श्रेणी के लिए, वाता. 2 टीयर/वाता. 3 टीयर किराये और स्लीपर श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराये का अंतर।
(ग) वाता. कुर्सीयान के लिए वाता. कुर्सीयान के किराये और द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराये का अंतर।
(घ) शताब्दी गाड़ियों की एग्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए संबंधित सेक्शन के लिए अधिसूचित एग्जीक्यूटिव श्रेणी किराये और उस सेक्शन की संबंधित दूरी के लिए प्रथम श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराये।
(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किराये के अंतर का रिफंड संबंधित गाड़ी के कंडक्टर अथवा गार्ड अथवा चल टिकट परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के साथ टिकट प्रस्तुत करने पर गंतव्य स्टेशन पर दिया जाएगा, प्रमाण-पत्र पर डिब्बे का नंबर और किन स्टेशनों के बीच वातानुकूलन व्यवस्था नहीं थी, यह विवरण होगा और इसे गाड़ी के आगमन के 20 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
16. जब आरक्षित स्थान के लिए यात्री निचली श्रेणी में यात्रा करना चाहें -
यदि कोई उच्च श्रेणी टिकटधारक यात्री निचली श्रेणी में आरक्षित स्थान के लिए पाने के लिए यात्रा करना चाहता है, जिसके लिए उसे टिकट जारी किया जाता है, तो अदा किए गए किराये और उस श्रेणी, जिसमें यात्री ने यात्रा की है, के देय किराये का अंतर उसे गंतव्य स्टेशन अथवा आरंभिक स्टेशन, जैसा भी मामला हो, पर रिफंड किया जाएगा :
बशर्ते यह रिफंडगंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के कंडक्टर अथवा गार्ड अथवा चल टिकट परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा जिसमें यह सत्यापित किया गया होगा कि टिकटधारक यात्री निचली श्रेणी में आरक्षित स्थान के लिए पाने के लिए यात्रा की है, जिसके लिए उसे निचली श्रेणी का टिकट जारी किया गया था। टिकट के साथ उक्त प्रमाण-पत्र जारी होने के दो दिन के भीतर प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को छोड़कर) प्रस्तुत करना होगा।
17. गुम हुए, खोए हुए, फटे अथवा मुड़े-तुड़े टिकट -
(1) गुम हुए अथवा खोए हुए टिकटों पर किराया रिफंड नहीं किया जाएगा।
(2) किसी फटे अथवा मुड़े-तुड़े टिकट पर रिफंड तभी दिया जाएगा, यदि टिकट पर दिख रहे विवरणों के आधार पर उसकी सत्यता और प्रामाणिकता सत्यापित हो जाए।
(3)(i) यदि यात्रा के लिए डुप्लीकेट टिकट जारी करने हेतु आवेदन प्राप्ति के समय कोई गुम हुआ, खोया हुआ, फटा अथवा मुड़ा-तुड़ा टिकट कंफर्म अथवा आरक्षित था और आरक्षण चार्ट जारी होने से पहले संबंधित गाड़ी की डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो स्टेशन मास्टर मूल टिकट के बदले प्रति यात्री लिपिकीय प्रभार वसूलते हुए डुप्लीकेट टिकट जारी कर सकेगा।
(ii) यदि गुम हुए अथवा खोए हुए आरक्षित टिकट के बदले आरक्षण चार्ट जारी होने के बाद संबंधित गाड़ी की डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो कुल किराये के 50% के बराबर राशि वसूलते हुए डुप्लीकेट टिकट जारी की जा सकती है। तथापि, आरएसी टिकट के मामले में आरक्षण चार्ट जारी होने के बाद संबंधित गाड़ी की डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएगी।
(iii) यदि किसी फटे अथवा मुड़े-तुड़े आरक्षित अथवा आरएसी टिकट के बदले आरक्षण चार्ट जारी होने के बाद संबंधित गाड़ी की डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो कुल किराये के 25% के बराबर राशि वसूलते हुए डुप्लीकेट टिकट जारी की जा सकती है।
(iv) किसी पार्टी कोच टिकट अथवा एक स्पेशल ट्रेन टिकट का डुप्लीकेट टिकट कुल किराये के 10 % के बराबर राशि वसूलते हुए गाड़ी के प्रस्थान समय तक जारी किया जा सकेगा।
(4)(i)उप-नियम (3) के अंतर्गत वसूले गए प्रभार वापस नहीं किए जाएंगे, सिवाए ऐसे मामलों के जबकि डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद गुम हुए अथवा खोए हुए टिकट मिल जाते हैं और गाड़ी के प्रस्थान से पहले डुप्लीकेट टिकट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे मामलों में डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए वसूले गए प्रभार में से 5% राशि काटकर, जिसकी न्यूनतम कटौती 20 रु. होगी, शेष राशि वापस की जाएगी। यदि यात्रा नहीं की जाती है, तो इसे मूल टिकट पर रद्दकरण प्रभार माना जाएगा।
(ii) यदि किसी यात्री, जिसने अपनी आरक्षित टिकट अथवा आरएसी टिकट के गुम, खोए, फटे अथवा मुड़े-तुड़े होने पर गाड़ी में अधिक प्रभार अदा किया हो, वह रेल प्रशासन को गाड़ी में अदा किए गए उन प्रभारों की वापसी के लिए आवेदन देता है तो उस रेलवे का मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (वापसी), जांच के बाद, जैसा वह उपयुक्त समझे, गाड़ी में अदा किए गए प्रभार रिफंड कर सकता है, जिसके लिए प्रति यात्री इकहरी यात्रा टिकट की 50 % के बराबर राशि काटी जाएगी, बशर्ते मूल टिकट पर किसी और ने रिफंड नहीं लिया हो।
18.रियायती और सुविधा टिकट आदेश वाली टिकटों पर प्रतीक्षासूची वाले यात्री -
जब कोई व्यक्ति किसी रियायती आदेश अथवा सुविधा टिकट आदेश पर टिकट खरीदता है, और किसी भी गाड़ी में उस प्रतीक्षासूची मिलती है, तो वह रियायती किराये का लाभ खोए बिना उसी तारीख को अथवा किसी अन्य तारीख को किसी भी गाड़ी में उस टिकट पर आरक्षण करवा सकता है।
19. रिटर्न टिकटों का अप्रयुक्त भाग -
(1)रियायती रिटर्न टिकटों के अप्रयुक्त भाग का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
(2) जब किसी रियायत के बिना कोई रिटर्न टिकट जारी की जाती है, तो इसे दो इकहरी यात्रा टिकट माना जाएगा और तदनुसार रिफंड दिया जाएगा।
20. यदि यात्रा नहीं की जाती है, तो अप्रयुक्त टिकटों के किराये और समान टिकट पर बुक किए गए लगेज के संबंध में लगेज टिकट पर वसूले गए मालभाड़े का रिफंड -
(1) लगेज पर वसूले गए मालभाड़े का रिफंड निम्नानुसार स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाएगा :
(ख) | आरंभिक स्टेशन पर सामान वापस ले लिए जाने पर | लगेज टिकट रद्द हो जाएगा और पहले से आ चुके सामान पर स्थान-शुल्क, यदि कोई हो, की वसूली करके वापस कर दिया जाएगा, और रद्दकरण प्रभार के लिए पांच रु. प्रति लगेज टिकट रूप में काटे जाएंगे। इस आशय के ले यात्रा टिकट एंडोर्स किया जाएगा। |
(ख) | आरंभिक स्टेशन से सामान के डिस्पैच हो जाने पर | लागू फ्री अलाउंस भार पर मालभाड़ा प्रभार वसूला जाएगा और टिकट पर इस आशय का प्रविष्टि की जाएगी। |
(2)यात्रा टिकट, जिस पर लगेज बुक किया गया है, प्रस्तुत करने पर रिफंड तभी दिया जाएगा, जब उप-नियम (1) में उल्लेखानुसार अप्रयुक्त टिकट पर एंडोर्समेंट होगा, जिसके लिए नियमानुसाररद्दकरण प्रभारअथवा लिपिकीय प्रभार काटे जाएंगे।
21.अन्य परिस्थितियों में रिफंड के लिए आवेदन -
इन नियमों में निर्धारित परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में किराये के रिफंड के लिए अथवा जहां रिफंड दय नहीं है अथवा इन नियमों में निर्धारित नियमों अथवा अन्यथा समय-सीमा की समाप्ति के आधार पर स्टेशन पर रिफंड देय नहीं है, यात्री को स्टेशन पर सरेंडर की गई टिकट के बदले उसी स्टेशन से एक टिकट जमा रसीद जारी की जाएगी, और यात्री यात्रा आरंभ होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर रिफंड के लिए मूल टिकट जमा रसीद संलग्न करते हुए रेल प्रशासन के संबंधित मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (वापसी) को आवेदन कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह टिकट जमा रसीद जारी करने वाला स्टेशन आता है। टिकट जमा रसीद गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के बाद से केवल तीस दिनों तक के लिए जारी की जाएगी।