(1) (i) यदि खोई, गायब, फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी टिकट की स्थिति आरक्षित अथवा आरएसी थी, तो आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले डुप्लीकेट टिकट की मांग की जा सकती है, स्टेशन मास्टर प्रति यात्री लिपिकीय प्रभार की अदायगी पर मूल टिकट के बदले एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर सकता है।
(ii) यदि आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद गुम अथवा कोई टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट की मांग की जाती है तो कुल किराये की 50% के बराबर राशि की अदायगी पर डुप्लीकेट टिकट जारी की जा सकती है। आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद आरएसी टिकटों के बदले डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएंगी।
(iii) यदि आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी आरक्षित अथवा आरएसी टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट की मांग की जाती है तो कुल किराये की 25% के बराबर राशि की अदायगी पर डुप्लीकेट टिकट जारी की जा सकती है।
(2) (i) सिवाय ऐसे मामलों के, जहां डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद गुम हुई अथवा गायब टिकटें मिल जाती हैं, और गाड़ी के प्रस्थान से पहले उन्हें डुप्लीकेट टिकट के साथ प्रस्तुत किया जाता है, डुप्लीकेट टिकटें जारी होने के बाद उनके लिए वसूली गई राशि रिफंड नहीं की जाएगी। डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए ली गई राशि में से 5% राशि, जो न्यूनतम बीस रुपए होगी, काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी। यदि यात्रा नहीं की जाती है, तो मूल टिकट पर रद्दकरण प्रभार रिफंड नियमों में निर्धारित राशि के अनुसार लिया जाएगा।
(ii) यदि किसी यात्री ने अपनी आरक्षित अथवा आरएसी टिकट गुम होने, कटने-फटने अथवा मुड़-तुड़ जाने पर गाड़ी में अधिक राशि का भुगतान किया हो, तो वह उक्त प्रभार राशि की वापसी के लिए संबंधित रेल प्रशासन के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (वापसी) को आवेदन भेज सकता है, जिस पर विचार करने के बाद उस यात्री को गाड़ी में वसूले गए प्रभार का रिफंड किया जाएगा, जिसके लिए उससे प्रति यात्री किराये की 50% के बराबर राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काटी जाएगी, बशर्ते मूल टिकट पर किसी ने रिफंड न लिया हो।