यदि उच्च श्रेणी टिकटधारक कोई यात्री आरक्षित स्थान पाने के लिए निचली श्रेणी में यात्रा करना चाहता है, तो उसे जारी टिकट के आधार पर अदा किराये और देय किराये के अंतर का नियमानुसार रिफंड किया जाएगा।
Source : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) CMS Team Last Reviewed on: 09-02-2011
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