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किसी आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची वाली टिकट पर यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन

(1) यात्रा का स्थगन:

(क) आरक्षित टिकटों: आरक्षित टिकटों पर यात्रा के स्थगन अनुमति समान अथवा किसी उच्च श्रेणी में उसी दिन अथवा अगले दिन,  समान अथवा अधिक दूरी के लिए किसी बाद वाली गाड़ी में दी जाएगी, बशर्ते :

(i) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा जाता हो उसमें आरक्षित अथवा आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध होना अपेक्षित है;

(ii) जिस गाड़ी में मूल टिकट बुक की गई थी, यदि वह टिकट कार्य-घंटों के दौरान और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम चौबीस घंटे पहले सरेंडर की जाती हो और जिस श्रेणी के लिए आरक्षण मांगा जाता हो,  उसका नया आरक्षण शुल्क देना अपेक्षित है;

(iii)  जिस गाड़ी के लिए टिकट बुक कराया गया हो,  उसके कम से कम चौबीस घंटे पहले और कार्य-घंटों के दौरान और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले यदि टिकट सरेंडर की जाती हो रद्दकरण प्रभार के रूप में पहले से बुक टिकट की 25% राशि काटी जाती है;

(iv) जिस गाड़ी के लिए टिकट बुक कराया गया हो,  उसके कम से कम चौबीस घंटे पहले और कार्य-घंटों के दौरान और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक और रिफंड नियमों के नियम 6(i)(c) में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा तक यदि टिकट सरेंडर की जाती हो रद्दकरण प्रभार के रूप में पहले से बुक टिकट की 50% राशि काटी जाती है।

(ख) आरएसी और प्रतीक्षासूची वाली टिकटें : आरएसी और प्रतीक्षासूची वाली टिकटों पर यात्रा स्थगन की अनुमति समान एवं उच्च श्रेणी में, उसी अथवा अगले दिन किसी अगली गाड़ी में समान अथवा लंबी दूरी के लिए दी जाएगी, बशर्ते -

(i) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया हो,  उसमें आरक्षित अथवा आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध होना चाहिए;

(ii) जिस गाड़ी के लिए टिकट बुक कराया गया हो उसके वास्तविक प्रस्थान समय के बाद,  रिफंड नियमों के नियम 6(i)(c) में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा के भीतर कार्य-घंटों के दौरान यदि वह टिकट सरेंडर की जाती हो;

(iii) लिपिकीय प्रभार का भुगतान किया जाता हो।

(2) यात्रा का प्रास्थगन : आरक्षित,  आरएसी और प्रतीक्षासूची वाली टिकटों पर यात्रा के प्रास्थगन की अनुमति समान एवं उच्च श्रेणी में, उसी अथवा उससे पहले किसी दिन किसी पहली गाड़ी में समान अथवा लंबी दूरी के लिए दी जाएगी, बशर्ते: 

(क) जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया हो,  उसमें आरक्षित अथवा आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची स्थान उपलब्ध होना चाहिए; 

(ख) जिस गाड़ी में आरक्षण मांगा गया हो,  उस गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम छह घंटे पहले अथवा आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले,  इनमें जो भी बाद में हो,  तक आरक्षण कार्यालय की कार्य अवधि के दौरान वह टिकट सरेंडर की जाती हो;

(ग) आरक्षित टिकटों पर प्रास्थगन के मामले में मांगे गए आरक्षण की श्रेणी के अनुसार नया आरक्षण शुल्क;

(घ) आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों पर प्रास्थगन के मामले में लिपिकीय प्रभार का भुगतान किया जाता है;

(3) यात्रा के लिए मूल रूप से बुक और संशोधित यात्रा के टिकट के किराये का अंतर का, जैसा भी मामलो हो, रिफंड किया जाना चाहिए।

(4)  उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अंतर्गत केवल एक बार यात्रा के स्थगन अथवा प्रास्थगन की अनुमति दी जाएगी।

(5)  साधारण गाड़ी टिकटों पर की जाने वाली यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन तत्काल प्रभार के भुगतान के बावजूद तत्काल कोटे के लिए लागू नहीं होगा।

(6) यदि कोई टिकट, जिस पर यात्रा में परिवर्तन किया गया हो,  रद्द होता है, तो रिफंड नियमों के तहत रद्दकरण प्रभार का भुगतान करना होगा।




Source : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) CMS Team Last Reviewed on: 09-02-2011  

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