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National Emblem of India
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रियायत के सामान्य नियम
यात्रा विराम (01.5.07 को)
सर्कुलर यात्रा टिकट (01.5.07 को)
1.5.2007 से कुछ गाड़ियों में सुपरफास्ट सरचार्ज लगाना
किसी आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची वाली टिकट पर यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन
आरक्षित स्थान पाने के लिए निचली श्रेणी में यात्रा
स्टेशन से डुप्लीकेट टिकट जारी करना
धनवापसी (रिफंड) नियम - मूलभूत नियम
धनवापसी (रिफंड) के महत्वपूर्ण सहायक नियम


 
सीजन टिकट (1.5.07 को)

1.(i)  सीजन टिकटें जारी करने के संबंध में नियम, दरें और अन्य विवरण संबंधित रेलवे को आवेदन करके प्राप्त किए जा सकते हैं।  सीजन टिकटें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों सेक्शनों के लिए जारी की जाती हैं।  द्वितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट का किराया सभी दूरियों के लिए एकसमान द्वितीय श्रेणी (साधारण) की 15 इकहरी यात्राओं के किराये के बराबर होता है।  प्रथम श्रेणी मासिक सीजन टिकट का किराया सभी दूरियों के लिए एकसमान द्वितीय श्रेणी किरायों से चार गुना होता है।  बच्चों का सीजन टिकट किराया वयस्क के  सीजन टिकट किराये से आधा होता है।  त्रैमासिक सीजन टिकटों के लिए  सामान्य वयस्क/बच्चे के मासिक सीजन टिकट किरायों से 2.7 गुना अधिक होता है।  सीजन टिकट केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणों के लिए जारी किए जाते हैं, और ये टिकट जारी की गई श्रेणी के लिए ही वैध होते हैं। एक यात्री को अपने कार्यस्थल/अध्ययन स्थल से निवास के बीच यात्रा के लिए केवल एक सीजन टिकट जारी किया जाता है। यदि दूरी सीमा का उल्लंघन करने के उद्देश्य से किसी यात्री के पास एक से अधिक सीजन टिकट पाए जाते हैं तो उन्हें अवैध माना जाता है।  प्रथम श्रेणी सीजन टिकटधारकों को वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा की अनुमति नहीं है। विशेष सेक्शनों में जहां प्रथम श्रेणी सीजन टिकटों की पर्याप्त मांग हो और गाड़ी में प्रथम श्रेणी कुर्सीयान लगाना संभव न हो,  तो क्षेत्रीय रेलवे प्रथम श्रेणी सीजन टिकटधारकों के लिए उपलब्धता के आधार पर प्रथम श्रेणी कुर्सीयान लगा सकती है। उन सेक्शनों पर, जहां प्रथम श्रेणी  सेवा उपलब्ध नहीं हो, वहां प्रथम श्रेणी सीजन टिकट जारी नहीं किए जाते। 

(ii) दूरी :  सीजन टिकट केवल 150  कि.मी. तक दूरी के लिए जारी किए जाते हैं।  150  कि.मी. से अधिक दूरी के लिए सीजन टिकट  उन सेक्शनों के लिए ही जारी होंगे, जिन सेक्शनों के लिए ये 1951 से पहले जारी हो रहे थे (उन सेक्शनों के अलावा, जहां मांग की कमी के चलते यह सुविधा वापस ले ली गई हो)।

(iii) परिचय-पत्र :  प्रत्येक सीजन टिकटधारकों को एक रु. की न्यूनतम कीमत पर प्लास्टिक कवर के साथ फोटो परिचय-पत्र जारी किया जाता है। परिचय-पत्र 5 वर्ष के लिए अथवा खराब हो जाने/कट-फट जाने तक, इनमें जो भी पहले हो,  वैध होगा। परिचय-पत्र पर कार्ड संख्या मुद्रित होगा, जिस पर धारक का नाम, पता, आयु, लिंग एवं हस्ताक्षर होंगे। सीजन टिकट पर परिचय-पत्र संख्या अवश्य लिखी जानी चाहिए। यात्री के लिए सीजन टिकट के साथ-साथ परिचय-पत्र दिखाना भी आवश्यक होगा अन्यथा उस बिना टिकट माना जाएगा। यह आवश्यक है कि यात्री के विवरण परिचय-पत्र पर सही रूप में प्रविष्ट किए जाएं और उस पर फोटोग्राफ भी चिपकाया जाए।  बुकिंग क्लर्क स्टेशन की मोहर इस तरीके से लगाएगा कि आधीमोहर फोटोग्राफ पर और आधी मोहर परिचय-पत्र पर प्रदर्शित हो।  उपर्युक्त के अलावा,  भारत में केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो वाले परिचय-पत्र, पेन-कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर परिचय-पत्र और क्रेडिट कार्ड भी सीजन टिकटें जारी करने और उनके नवीनीकरण के लिए सूबत के तौर पर स्वीकर किए जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों के क्रमांक सीजन टिकटों पर लिखे जाने चाहिए। यात्रा करते समय यात्रियों को सीजन टिकट के साथ उक्त दस्तावेज रखना आवश्यक होगा, जिसके बिना सीजन टिकट अवैध होगा और यात्री को बिना टिकट माना जाएगा।

(iv) वैधता : आरक्षित डिब्बों और गाड़ियों में सीजन टिकट वैध नहीं होते। ये केवल पैसेंजर गाड़ियों में वैध होते हैं। मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियों में मामले में, ये केवल उन मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियों में वैध होते हैं, जहां रेल प्रशासन द्वारा विशेषकर इसकी अनुमति प्रदान की गई हो। तथापि,  दूरी प्रतिबंध के अनुसार ये चुनी हुई गाड़ियों में यात्रा के लिए वैध होते हैं। प्रथम श्रेणी सीजन टिकटधारक संबंधित गाड़ी में लागू दूरी प्रतिबंध के अनुसार केवल दिन के समय प्रथम श्रेणी डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं।

(v) नवीवीकरण : सीजन टिकटों का समाप्ति के तारीख से 10 दिन अग्रिम रूप से नवीनीकरण कराया जा सकता है। ऐसे मामलों में, ये समाप्ति के तारीख के बाद वैध माने जाएंगे, नवीनीकरण की तारीख से नहीं।

(vi) सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट :  रेल प्रशासन द्वारा जहां कहीं अनुमति दी हो,  यात्री सुपरफास्ट गाड़ियों के अनारक्षित डिब्बों में भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में उस यात्री को प्रत्येक यात्रा के लिए पहले से सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट खरीदना होगा। नियमित रूप से सुपरफास्ट गाड़ियों में यात्रा करना चाहने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे मांग करने पर मासिक/त्रैमासिक सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट भी जारी करती है। हालांकि, ऐसी सुपरफास्ट गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों से सीजन टिकट पर सुपरफास्ट सरचार्ज की वसूली नहीं की जाएगी, जिनकी आरंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक कुल यात्रा दूरी 325 कि.मी. से कम हो। 

(vii) रिफंड : रिफंड अप्रयुक्त अथवा आंशिक रूप से प्रयुक्त सीजन टिकटों पर किनहीं भी परिस्थियों में रिफंड देय नहीं होता। 

2. विद्यार्थियों को सीजन टिकट: विद्यार्थियों को अधिकतम 150 कि.मी. तक की दूरी के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। विद्यार्थी मासिक सीजन टिकटों के लिए सामान्य वयस्क के सीजन टिकट किराये से आधा प्रभार लिया जाएगा और विद्यार्थी त्रैमासिक सीजन टिकट का किराया विद्यार्थी मासिक सीजन टिकट किराये से 2.7. गुना होगा। ये मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकट आईआरसीए कोचिंग दरसूची सं. 25, भाग-I  (खंड II) क्र.सं.4 और 4 (सी) 8 के अंतर्गत के मान्यताप्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियो से न्यूनतम प्रभार लिए बिना जारी किए जाएंगे, बशर्ते जिन विद्यार्थियों को ये जारी के जाते हों, उनमें सामान्य कोटि के विद्यार्थियों की आयु 25 वर्ष से अधिक और अनु.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की आयु 27 वर्ष से अधिक तथा रिसर्च स्कोलर्स की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

टिप्पणी : अनु.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सीजन टिकटें जारी की जाएंगी : -
(i) मासिक सीजन टिकट :  सामान्य विद्यार्थी मासिक सीजन टिकट किराये से 50% के बराबर राशि के भुगतान पर,  और

(ii) त्रैमासिक सीजन टिकट :  उपर्युक्त पैरा (i)  के अनुसार मासिक सीजन टिकट के रियायती किराये के 2.7 गुना के बराबर राशि के भुगतान पर।

3. विद्यार्थियों को निःशुल्क मासिक सीजन टिकट : - 10वीं कक्षा तक के बालकों तथा 12वीं कक्षा तक की बालिका विद्यार्थियों को उनके निवास के पास वाले स्टेशन से स्कूल तक जाने-आने के लिए मासिक सीजन टिकट (एम.एस.टी.) की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा 'MILLENIUM GIFT FROM RAILWAYS' नारे के अंतर्गत दी गई है। ये निःशुल्क मासिक सीजन टिकट निम्नलिखित शर्तों के आधार पर जारी के जाते हैं : -

(1) केवल मासिक सीजन टिकट जारी किए जाते हैं,  त्रैमासिक सीजन टिकट नहीं जारी किए जाते।

(2) जैसा विद्यार्थी रियायती मासिक सीजन टिकटों के मामले में होता है, ये भी अधिकतम 150 कि.मी. तक की दूरी के लिए जारी किए जाते हैं।

(3) ये केवल द्वितीय श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं और सुपरफास्टगाड़ियों सहित किसी मेल/एक्सप्रेस गाड़ी में वैध नहीं होते।

(4) इन मासिक सीजन टिकटों पर कोई अन्य सरचार्ज नहीं वसूला जाता (यहां तक कि मध्य/पश्चिम रेलवे के मुंबई क्षेत्र के विशिष्ट सेक्शन में यात्रा के लिए लागू CIDCO सरचार्ज भी वसूला नहीं जाता)।

(5) निःशुल्क मासिक सीजन टिकट पर भी विद्यार्थियों के रियायती मासिक सीजन टिकटों के लिए लागू सभी शर्तें लागू होती हैं।

(6) विद्यार्थियों के रियायती मासिक सीजन टिकट/त्रैमासिक सीजन टिकट मांग होने पर नियमानुसार जारी किए जाते रहेंगे।




Source : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) CMS Team Last Reviewed on: 09-02-2011  

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