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National Emblem of India
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रियायत के सामान्य नियम
यात्रा विराम (01.5.07 को)
सीजन टिकट (1.5.07 को)
1.5.2007 से कुछ गाड़ियों में सुपरफास्ट सरचार्ज लगाना
किसी आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची वाली टिकट पर यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन
आरक्षित स्थान पाने के लिए निचली श्रेणी में यात्रा
स्टेशन से डुप्लीकेट टिकट जारी करना
धनवापसी (रिफंड) नियम - मूलभूत नियम
धनवापसी (रिफंड) के महत्वपूर्ण सहायक नियम


 
सर्कुलर यात्रा टिकट (01.5.07 को)

(1) ऐसे  सर्कुलर यात्रा टिकटों पर यात्रा-विराम के सामान्य नियम लागू नहीं होंगे, जो समान स्टेशन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होते हैं। सबसे छोटे मार्ग अथवा छोटे मार्ग से 15% लंबे मार्ग की वापसी यात्रा के लिए जारी टिकट सर्कुलर यात्रा टिकट नहीं माने जाएंगे।  सभी श्रेणियों के लिए सर्कुलर यात्रा टिकट जारी किए जा सकते हैं। सर्कुलर यात्रा टिकट जारी करने से पहले, यात्री को अपने यात्रा-विरामों के लिए अधिकतम आठ स्टेशनों (आरंभिक/गंतव्य स्टेशन को छोड़कर) के नाम देने के लिए कहा जाना चाहिए।

(2) वैधता अवधि - टिकट की वैधता अवधि यात्रा के दिनों और यात्रा-विराम के दिनों की गणना करके की जाएगी - इसमें यात्रा के दिनों में प्रतिदिन 400 कि.मी. अथवा उसके किसी भाग की दूरी और यात्रा-विराम की गणना के लिए 1 दिन में 200 कि.मी. की गणना की जाएगी। टिकट पर यात्रा की दी गई तारीख से टिकट वैध होगा। यात्रा- विराम पर यात्रा आरंभ करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा।   यात्रा आरंभ करते समय यात्री टिकट पर अपने हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

(3) यात्रा विराम -  सर्कुलर यात्रा टिकट पर अधिकतम आठ (8)  यात्रा-विरामों कीअनुमति होगी। सर्कुलर यात्रा टिकटों पर यात्रा-विराम संबंधी एंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती।

(4) सर्कुलर यात्रा टिकट का किराया - सर्कुलर यात्रा टिकट के लिए दो इकहरी यात्राओं का किराया लिया जाएगा, प्रत्येक इकहरी यात्रा को कुल दूरी की आधी दूरी माना जाएगा। यात्रा के विभिन्न चरणों के लिए आरक्षण प्रभार, सुपरफास्ट गाड़ियों पर सप्लीमेंट्री प्रभार आदि अलग से वसूले जाएंगे। यदि कोई यात्री उच्च श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी वाली गाड़ियों में यात्रा करता है, तो उसे प्वाइंट-ट-प्वाइंट आधार पर दूरी के अंतर का भुगतान करना होगा।




Source : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) CMS Team Last Reviewed on: 09-02-2011  

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