Search Documents(Date Wise)   Search | English | Increase Font size Increase Font size Increase Font size|
Indian Railway main logo
भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा...
INDIAN RAILWAYS Lifeline to the Nation...
National Emblem of India
National Emblem of India
रियायत के सामान्य नियम
सर्कुलर यात्रा टिकट (01.5.07 को)
सीजन टिकट (1.5.07 को)
1.5.2007 से कुछ गाड़ियों में सुपरफास्ट सरचार्ज लगाना
किसी आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची वाली टिकट पर यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन
आरक्षित स्थान पाने के लिए निचली श्रेणी में यात्रा
स्टेशन से डुप्लीकेट टिकट जारी करना
धनवापसी (रिफंड) नियम - मूलभूत नियम
धनवापसी (रिफंड) के महत्वपूर्ण सहायक नियम


 
यात्रा विराम (01.5.07 को)

500 कि.मी. (वास्तविक दूरी) से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले एकल टिकट धारक किसी भी मार्गस्थ स्टेशन पर यात्रा-विराम कर सकते हैं। परंतु प्रारंभिक स्टेशन से 500 कि.मी. के बाद ही प्रथम यात्रा-विराम किया जा सकता है। 1000 कि.मी. तक की यात्रा के लिए टिकट पर केवल एक यात्रा-विराम की अनुमति दी जाएगी और इससे अधिक दूरी के लिए अधिकतम दो यात्रा-विरामों की अनुमति दी जाएगी। किसी स्टेशन पर यात्रा-विराम करने की अवधि, गाड़ी के आगमन और प्रस्थान के दिन को छोड़कर, अधिकतम दो दिन की होगी,  सभी रिटर्न टिकटों पर, प्रत्येक हाफ-टिकट इकहरी यात्रा टिकट माना जाता है।
उदाहरण

1.

कोई यात्री 800 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 423 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता है।

इसकी अनुमति नहीं है।

 

 

 

2.

कोई यात्री 600 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 501 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता है।

अधिकतम 2 दिन के लिए अनुमति है

 

 

 

3.

कोई यात्री 1050 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 400 एवं 801 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता है।

801 कि.मी. की यात्रा के बाद अधिकतम 2 दिन के लिए केवल एक यात्रा-विराम की अनुमति है

 

 

 

4.

कोई यात्री 2000 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 800 एवं 905 एवं 1505 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता है

यात्री अपनी पसंद के दो स्थानों पर यात्रा-विराम कर सकता है, बशर्ते कि यात्रा-विराम की अवधि दो दिन से अधिक न हो।

(ख) जब कभी कोई थ्रू यात्री मार्ग में किसी स्टेशन पर कनेक्टिंग गाड़ी पकड़ने के लिए उतरता है, तो उसे यात्रा-विराम नहीं माना जाना  चाहिए, भले ही उसका हाल्ट 24 घंटे से कम का हो। उदाहरण के लिए, सीधे टिकट पर पुणे से जम्मूतवी जाने वाला यात्री दिन की गाड़ी से पुणे से मुंबई बरास्ता दादर यात्रा करता है, जहां से उसे अगली सुहब 6.25 बजे मुंबई से चलने वाली मुंबई-जम्मूतवी एक्सप्रेस पकड़नी होती है, तो इसे यात्रा-विराम नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी- राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कुछ गाड़ियों की टिकटों पर यात्रा-विराम की अनुमति नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों की प्वाइंट-ट-प्वाइंट आधार पर अलग किराया-संरचना है, और इसलिए इनके आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों पर रिफंड देय नहीं है।

(2) यात्रियों को यात्रा-विराम वाले स्टेशनों पर अपनी टिकट पर एंडोर्समेंट करना आवश्यक होता है।  इस एंडोर्समेंट में स्टेशन का कोड, स्टेशन मास्टर के आद्याक्षर और तारीख होनी चाहिए।

टिप्पणी- यदि यात्री यात्रा-विराम करता है और निर्धारित एंडोर्समेंट नहीं कराता है तो उसे उचित टिकट बिना यात्री माना जाएगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।


(3) उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित यात्रियों के अलावा यात्रा के मार्ग में यात्रा-विराम करने वाले यात्रियों को यात्रा-विराम वाले स्टेशन पर अपनी टिकट सरेंडर कर देनी चाहिए और टीडीआर ले लेनी चाहिए। उसके बाद, उन्हें टीडीआर पर दिए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करके उक्त टिकटों पर यात्रा नहीं किए गए भाग के रिफंड के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहिए।  

(4) जिस स्टेशन तक आरक्षण कराया गया है, उसके नजदीक यात्रा-विराम की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई यात्री आरक्षित टिकट पर मार्ग में यात्रा-विराम चाहता है, तो आरक्षण मांग-पत्र पर यात्रा-विराम वाले स्टेशन का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।  




Source : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) CMS Team Last Reviewed on: 09-02-2011  

 प्रशासनिक लॉगिन  |  साईट मैप  |  हमसे संपर्क करें  |  आरटीआई  |  अस्वीकरण  |  नियम एवं शर्तें  |  गोपनीयता नीति  Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

© 2010  सभी अधिकार सुरक्षित

यह भारतीय रेल के पोर्टल, एक के लिए एक एकल खिड़की सूचना और सेवाओं के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न भारतीय रेल संस्थाओं द्वारा प्रदान के उद्देश्य से विकसित की है. इस पोर्टल में सामग्री विभिन्न भारतीय रेल संस्थाओं और विभागों क्रिस, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए रखा का एक सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है.