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National Emblem of India
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यात्रा विराम (01.5.07 को)
सर्कुलर यात्रा टिकट (01.5.07 को)
सीजन टिकट (1.5.07 को)
1.5.2007 से कुछ गाड़ियों में सुपरफास्ट सरचार्ज लगाना
किसी आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची वाली टिकट पर यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन
आरक्षित स्थान पाने के लिए निचली श्रेणी में यात्रा
स्टेशन से डुप्लीकेट टिकट जारी करना
धनवापसी (रिफंड) नियम - मूलभूत नियम
धनवापसी (रिफंड) के महत्वपूर्ण सहायक नियम


 
रियायत के सामान्य नियम

रियायत दिए जाने के संबंध में विस्तृत नियम, प्रक्रियाएं, पात्रता, उद्देश्य आदि विभिन्न क्रम संख्याओं के अंतर्गत आईआरसीए कोचिंग टैरिफ, भाग I (खंड II) में दिए गए हैं, जिसे महासचिव,  आईआरसीए, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली कार्यालय से खरीदा जा सकता है।  किसी भी शिकायत या स्पष्टीकरण के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक अथवा मुख्य वाणिज्य प्रबंधक से संपर्क किया जाना चाहिए। उपर्युक्त उल्लिखित दरों के संबंध में महत्वपूर्ण सामान्य नियम इस प्रकार हैं:

1.() सभी रियायती किरायों की गणना गाड़ियों के टाइप, अर्थात् मेल या एक्सप्रेस या पैसेंजर, जिनमें यात्री यात्रा करते हैं,  की बजाय मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये के आधार पर की जाएगी।

() केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी वैधानिक निकाय अथवा किसी निगम अथवा किसी सरकारी उपक्रम किसी विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाने वाली के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

हालांकि, किसी स्कूल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा मान्यताप्राप्त टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले विद्यार्थी रियायत के पात्र होंगे।

() रियायत केवल मूल किराये के आधार पर देय होगी। अन्य प्रभारों अर्थात् सुपरफास्ट प्रभार, आरक्षण शुल्क आदि पर कोई रियायत देय नहीं होगी।  हालांकि, जिन मामलों में राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी गाड़ियों में रियायत दी जाती है, वह रियायत इन गाड़ियों के कुल प्रभारों (खानपान सहित) पर देया होगी।

(घ) रियायतें 300 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर देय होंगी। परंतु विद्यार्थियों, दृष्टिहीनों, शारीरिक रूप से विकलांग/अधरांगघात पीड़ित व्यक्तियों, टी.बी. और कैंसर रोगियों, किडनी रोगियों, गैर-संक्रमित कुष्ठ रोगियों, मानसिक रोगियों, थैलेसीमिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों, हृदय, हैमोफीलिया रोगियों, युद्ध विधवाओं, IPKF की युद्ध विधवाओं, आपरेशन विजय 1999 (करगिल) के शहीदों की विधवाओं,
आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मृत सैनिकों की विधवाओं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों, श्रम पुरस्कार प्राप्त औद्योगिक वर्कर, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मृत पुलिसकर्मियों की विधवाओं
, वरिष्ठ नागरिक,  एलोपैथिक डाक्टर, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ यात्रा करने वाले अभिवावक,  पुलिस मैडल विजेता,  द्रोणाचार्य पुस्करा विजेता कोच,  खिलाड़ियों, नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाने वाले बेरोजगार युवाओं और नियमानुसार उनके साथ यात्रा करने वाले परिचारकों को रियायत के मामले में उपर्युक्त दूरी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तथापि, ये दूरी प्रतिबंध अन्यथा रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रियायती टिकट जारी करते समय लागू किए जाएंगे।  

2. यात्री की मांग पर केवल एक प्रकार की रियायत देय होती है और एक ही व्यक्ति को एकसाथ दो रियायतें नहीं दी जातीं।

3.() किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जा रही यात्रा अर्थात्, किसी विद्यार्थी के परीक्षा केंद्र तक जाने/आने,  कैंसर रोगी के अस्पताल तक जाने/आने,  किसी प्रोफेसर के कांफ्रेस के लिए जाने/आने आदि के लिए जारी रियायती टिकट पर मार्ग में कोई यात्रा-विराम नहीं दिया जाएगा। केवल नियमित यात्रा के मामले में यात्रा विराम की अनुमति दी जाती है।

() यात्रा विराम चाहने वाले यात्रियों को विराम वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से अपने टिकट पर इस आशय की प्रविष्टि करानी आवश्यक है।  

() मार्ग में यात्रा समाप्त करने वाले यात्रियों को यात्रा समाप्ति वाले स्टेशन पर अपने टिकट सौंप देने चाहिए। ऐसे टिकटों पर यात्रा नहीं किए गए भाग के लिए कोई रिफंड देय नहीं होगा।  

4.वरिष्ठ नागरिकों के अलावा, भारतीय रेलवे पर रियायत का लाभ लेने वाले व्यक्ति को भारत में संबंधित व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्य देशों से व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा जारी दस्तावेज रियायत के लिए वैध नहीं होंगे।  

5. वरिष्ठ नागरिकों के मामले में टिकट खरीदते समय आयु का कोई प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।  रियायती टिकट मांग करने पर जारी के जाते हैं, जिनके लिए आरक्षण फार्म में विकल्प दिया गया है। तथापि, यात्रा के दौरान यदि कोई रेल अधिकारी प्रमाण संबंधी मांग करता है तो उन्हें अपनी जन्म तिथि दर्शाने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। यह प्रमाण-पत्र किसी सरकारी संस्था/एजेंसी/स्थानीय निकाय द्वारा जारी होना चाहिए, जो किसी परिचय-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, किसी पंचायत/निगम/नगर-पालिका द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के रूप में हो सकता है। विदेशों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी वैध होगा।

6. रियायती टिकटधारक को वास्तविक किराये के अंतर का भुगतान करके भी टिकट को उच्च श्रेणी में बदलने की अनुमति नहीं है।  तथापि,  प्रथम श्रेणी (वाता.2-टीयर में नहीं) में रियायत के लिए पात्र कोटियों के व्यक्ति प्रथम श्रेणी रियायती किराये सहित वाता.2-टीयर एवं प्रथम श्रेणी के वास्तविक किराये के अंतर का भुगतान करके वाता.2-टीयर स्लीपर का टिकट खरीद सकते हैं। 

7. एक विशेष व्यस्था के रूप में, मासिक टिकटों, सर्कुलर यात्रा टिकटों और  राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियों जिनकी अलग किराया संरचना है,  के लिए रियायत लागू नहीं है। गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों में सभी यात्रियों को रियायत देय है। 

8. ऐसे मामलों में जहां रियायती इकहरी/वापसी यात्रा टिकटें अथवा मासिक टिकटें अथवा सर्कुलर यात्रा टिकटें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं,  वहां रियायती किराये की गणना प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग  की जाएगी।

9. सभी रियायतें स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों/बुकिंग कार्यालयों के किसी भी काउंटर से प्रदान की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति टिकट लिए बिना अथवा उचित टिकट के बिना अथवा गाड़ी में चढ़ता है अथवा रियायती टिकट पर अपनी यात्रा एक्सटेंड करता है अथवा रियायती टिकट को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करता है, तो उसे गाड़ी के अंदर कोई रियायत प्रदान नहीं की जाएगी, भले ही वह नियमानुसार रियायत का पात्र हो।




Source : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) CMS Team Last Reviewed on: 09-02-2011  

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