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भूमि अर्जन (विशेष रेल परियोजना) नियम, 2016
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भूमि और सुविधाओं के बारे में

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  LM (ख)
1.
 
प्लेटफार्मों का विस्तार/ऊंचा करना, जिसमें यार्ड रि-मॉडलिंग शामिल नहीं है
2. प्लेटफार्मों को कवर करने का प्रावधान/विस्तार
3. स्टेशन भवन का नवीनीकरण/रिमॉडलिंग
4. सदाशयी रेल यात्रियों के लिए प्लेटफार्मोंपर पैदल ऊपरी पुलों का प्रावधान/विस्तार 
5. रेलवे परिसरों के भीतर स्टेशन पहुंच मार्गों का निर्माण/अनुरक्षण
6. स्टेशन परिसरों के भीतर सर्कुलेटिंग एरिया का विकास
7. प्रताक्षालयों/कक्षों का प्रावधान
8. स्टेशन परिसरों में जलापूर्ति के स्रोतों का प्रावधान
9. प्लेटफार्मों पर छायादार वृक्ष लगाना
10. उपर्युक्त विषय पर संसदीय/परामर्शी समिति से संबंधित कार्य
11. यात्री सुविधा संबंधी कार्यों के लिए वार्षिक निर्माण कार्यक्रम
12. स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों का निर्माण
13. स्टेशनों पर सजावटी वृक्ष, बेल-बूटे आदि लगाकर सुंदरता बढ़ाना
  LM(ख)-I
1.  () रेलवे में सर्विस बिल्डिंग, अस्पताल, क्लब, इंस्टीट्यूट, कम्यूनिटी हाल, हॉलिडे होम, रेस्ट हाउस और रेल यात्री निवास, होटल, पार्क, स्टेडियम और सिनेमा हाल का निर्माण।

() सरप्लस सर्विस बिल्डिंगों की कल्याण संगठन को लाइसेंसिंग

2. वर्तमान में रेलवे भवनों का मंदिरों, मस्जिदों, चर्च के रूप में उपयोग हो रहे भवनों में नव-निर्माण/परिवर्तन के लिए अनुमति।
3. रेलवे परिसरों में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों का निर्माण/लगाया जाना।
4. निर्माण के चरण में ऊंचे भवनों में सुरक्षा उपायों का प्रावधान
5. रेल डाक भवनों में निर्माण के चरण में डिपोजिट वर्क्स।
6. "स्टाफ सुविधाएं" और "अन्य विनिर्दिष्ट कार्य" शीर्ष के अतंर्गत उपर्युक्त विषय के संबंध में संसदीय कार्य।
7. "स्टाफ सुविधाएं" और "अन्य विनिर्दिष्ट कार्य" शीर्ष के अतंर्गत उपर्युक्त विषय के संबंध में वार्षिक निर्माण कार्यक्रम।
8. नए जोन/नए मंडल - एग्जीक्यूशन पोर्शन।
9. रेलवे हेरिटेज पर हेरिटेज बिल्डिंग्स और शीर्ष समिति।
  LM(ख)- II
1. (क) स्टाफ क्वार्टर बैरेक और आफिसर्स बंगलो/फ्लैटों का निर्माण और उनके लिए भूमि का अधिग्रहण।

(ख) स्टाफ क्वार्टर/बैरेक/आफिसर्स बंगलो/फ्लैटों और फिटिंग्स का अनुरक्षण।

() बिल्डिंग मैटेरियल- उपयोग करने में बचत और लागत संबंधी नीति।
2. (क) रेलवे कालोनियों में जल की आपूर्ति।

(ख) रेलवे क्वार्टरों/कालोनियों में सेनिटेशन संबंधी सिविल इंजीनियरी कार्य।

3. (क) अधिकारियों के लिए प्राइवेट मकान/फ्लैट किराये पर लेना।

(ख) लाइसेंसिंग/लीजिंग/सरप्लस रेलवे क्वार्टरों का कल्याणकारी गतिविधियों के लिए हस्तांतरण।

4. भारतीय रेलवे कलायण संगठन (IRWO) -संगठनात्मक ढांचा,  नीति और इसके कार्यों में सहायता।
5. "स्टाफ क्वार्टर" योजना शीर्ष के लिए निर्माण कार्यक्रम।
6. उपर्युक्त विषयों केसंबंध में संसदीय कार्य।
  रेलवे माइनिंग सेफ्टी विंग।
8. स्टेशन/सेवा भवनों आदि में जलापूर्ति व्यवस्था के स्रोत।
9. क्वेरिंग ऑपरेशन।
10. संसदीय समिति, जेसीएम/पीएनएम के संबंध में समन्वय।
11. CIDC/IBC - संबंधित पत्राचार।
  LM(L)
1. रेलवे भूमि/एयर स्पेस का वाणिज्यिक उपयोग।
2. रेलवे भूमि के अधिग्रहण के संबंध में नीति।
3. रेलवे भूमि का हस्तांतरण/त्याग।
4. रेलवे भूमि को पट्टे पर देना और उसकी लाइसेंसिंग – नियमों, दरों आदि का निर्धारण।
5. भूमि को स्कूलों/कर्मचारी कल्याण संगठनों/धार्मिक संस्थानों को पट्टे/लाइसेंसिंग पर देना।
6. जीएमएफ के लिए रेलवे भूमि की लाइसेंसिंग
7. फिशिंग हेतु पिट्स उधार लेने के लिए लाइसेंसिंग
8. कोलियरी/खदानों की लाइसेंसिंग
9. रेलवे भूमि/पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण।
10. भूमि संसाधनों से आमदनी।
11. ऊर्जा के नवीनीकृत के जा सकने वाले स्रोतों के संबंध में नीति।
12. अधिनियम:

i) भूमि अधिग्रहण अधिनियम

ii) रेलवे भूमि के संबंध में भारत का रक्षा अधिनियम।

iii) दिल्ली में रेलवे भूमि के संबंध में दिल्ली मास्टर-प्लान।

iv) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जों को खाली कराना)

13. रेलवे भूमि पर अतिक्रमण- बचाव और हटाना।
14. भूमि योजनाओं का प्रमाणन/अनुरक्षण।
15. रेलवे भूमि के माध्यम से वे-लीव सुविधाएं।
16. रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पर राष्ट्रीय नीति।
17. अतिक्रमण रोकने के लिए फेंसिंग/चाहरदीवारी का प्रावधान
18. सभी संसदीय समितियों के लिए समन्वय कार्य।
 
     
 
Land and Amenities Directorate
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Source : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) CMS Team Last Reviewed on: 01-08-2019  

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